जिला-सिवनी ब्यूरो चीफ
अनिल दिनेशवर
@फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में संचालित मेडिकल को सील करने की कार्यवाही की गई
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औषधि निरीक्षक ने बताया कि सोमवार को तहसील लखनादौन के ग्राम सिहोरा मे औचक निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान पी.एन.टी. मेडिकोज, ग्राम सिहोरा, लखनादौन मे प्रोपराईटर व फार्मासिस्ट दोनो ही अनुपस्थित पाए गए व अन्य व्यक्ति द्वारा दुकान संचालित की जा रही थी। दुकान में ड्रग लाइसेंस न चस्पा पाए गए, न ही पूछे जाने पर दुकान में उपस्थित व्यक्ति द्वारा कोई जानकारी दी गई। जिसके बाद उक्त परिसर को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है व दुकान संचालक को आदेशित किया गया है कि वे उक्त संबंध मे अपने जवाब सहित ड्रग लाइसेंस व निरीक्षण के दौरान दुकान में मौजूद समस्त दवाओं के क्रय-विक्रय संबंधी दस्तावेज कार्यालय मे प्रस्तुत करें। आगामी आदेश तक यदि दुकान संचालक द्वारा किसी भी प्रकार का दवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होगा व संबंधित के विरूद्ध न्यायलयीन कार्यवाही की जाएगी। दुकान संचालक द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत उत्तर व दस्तावेजो के आधार पर आगे की कार्यवाही सम्पादित होगी। गौरतलब है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत दवाओं के विक्रय हेतु प्रतिष्ठान मे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की नियुक्ति आवश्यक है। जिसकी देखरेख मे ही मरीजो को दवा विक्रय की जाती है। साथ ही दवा दुकान संचालन हेतु जारी ड्रग लाइसेंस को दुकान में चस्पा किया जाना अनिवार्य है।